Gratuity: पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट के मुताबिक ग्रैच्युटी ऐसे कर्मचारी को दी जाती है, जो नौकरी में 4 साल, 10 महीने, 11 दिन तक काम कर चुका हो
Gratuity: ग्रेच्युटी यानि वो राशि जो आपको कंपनी छोडने पर मिलती है, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा के टोकन के रूप में.